इंदौर। लोकसभा चुनाव लड़ने की कांग्रेस की आखिरी उम्मीद भी खत्म हो गई। कांग्रेस की ओर से प्रत्याशी बनने का दावा करने वाले मोती सिंह पटेल की याचिका हाईकोर्ट से खारिज कर दी है। कोर्ट ने रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा नामांकन खारिज करने को सही माना है। कोर्ट ने कहा कि फॉर्म पहले ही निरस्त हो गया तो इसमें सुनवाई नहीं हो सकती।
हाईकोर्ट में कांग्रेस नेता मोतीसिंह पटेल ने याचिका दायर कर कहा कि नियम के अनुसार मुझे चुनाव लड़ने का अधिकार है। मोती सिंह पटेल ने इंदौर से कांग्रेस के डमी उम्मीदवार के नाते नामांकन फार्म भरा था। उन्होंने हाईकोर्ट में याचिका लगाकर कांग्रेस का आधिकारिक चुनाव चिन्ह आवंटित करने की भी मांग की थी।
पटेल का नामांकन फॉर्म में 10 प्रस्तावक के साइन नहीं होने की वजह से निरस्त हुआ था। सोमवार को अक्षय कांति बम के इंदौर सीट से नाम वापस लिए जाने के बाद पटेल ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी, जहां से भी उन्हें मायूस होकर लौटना पड़ा।