10वीं-12वीं के बच्चों के साथ किया फर्जीवाड़ा, फर्जी पेपर लीक मामले में कोर्ट ने सुनाई सजा

भोपाल। ऑनलाइन एप टेलीग्राम के जरिए एमपी बोर्ड परीक्षा के फर्जी पेपर बेचने वाले तीन आरोपियों को भोपाल जिला कोर्ट ने दोषी पाया है। कोर्ट ने तीनों आरोपियों को 2-2 साल की सजा सुनाई है। सजा के साथ 10-10 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है।

बच्चों से किया फर्जीवाड़ा
22 फरवरी 2022 से 4 मार्च 2023 के बीच 10वीं और 12वीं के बच्चों के साथ आरोपियों ने फर्जीवाड़ा किया गया था। फर्जी पेपर बेचने वाले आरोपियों ने एमपी बोर्ड का फर्जी लोगो लगाकर टेलीग्राम पर ग्रुप बनाया था। जिसके बाद क्राइम ब्रांच की टीम ने सभी को गिरफ्तार किया था। संभवत: ऑनलाइन फर्जी पेपर बेचने के मामले में ये इकलौता ऐसा मामला है जिसमे सजा सुनाई गई है।

को 2-2 साल के जेल, 10–10 हजार का जुर्माना
आरोपी कमलेश गुर्जर, कौशिक दुबे और बृजेश को धारा 420, 419, और 66सी आई टी एक्ट में दोषी पाते हुये तीनों आरोपीयों को 2-2 साल के जेल की सजा सनाई गई। जेल के साथ ही तीनों आरोपियों पर 10–10 हजार का जुर्माना भी लगाया गया है।

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