CAA Deadline Extended: गृह मंत्रालय ने नागरिकता संशोधन अधिनियम (CAA) से जुड़े एक महत्वपूर्ण फैसले की घोषणा की है।
अब पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से धार्मिक उत्पीड़न या उसके भय से भारत आए गैर-मुस्लिम अल्पसंख्यकों को और राहत दी जाएगी।
सरकार ने इन लोगों के लिए भारत में प्रवेश की कट-ऑफ तारीख बढ़ाकर 31 दिसंबर 2024 कर दी है। यानी जो लोग इस तारीख तक भारत आएंगे, वे नागरिकता के लिए आवेदन कर सकेंगे।
पहले 2014 तक थी सीमा
नागरिकता संशोधन अधिनियम (CAA) के तहत पहले यह प्रावधान था कि 31 दिसंबर 2014 या उससे पहले भारत आने वाले गैर-मुस्लिम अल्पसंख्यकों को ही नागरिकता दी जाएगी।
लेकिन अब इसमें सीधे 10 साल की बढ़ोतरी की गई है।
किसे मिलेगी छूट?
गृह मंत्रालय ने आदेश जारी कर बताया कि यह फैसला उन लोगों के लिए है:
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जो पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से धार्मिक उत्पीड़न के कारण भारत आए हैं।
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या जिनके मन में वहां धार्मिक उत्पीड़न का भय था।
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ऐसे लोगों को पासपोर्ट और वीज़ा रखने के नियमों से छूट दी जाएगी।
नया आदेश और कानूनी प्रावधान
यह आदेश इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स एक्ट, 2025 के तहत जारी किया गया है। इसके मुताबिक, 31 दिसंबर 2024 तक भारत आने वाले पात्र लोग CAA के तहत आवेदन कर सकेंगे और भारतीय नागरिकता प्राप्त करने का मौका पाएंगे।