धर्म परिवर्तन मामला: प्रेमी-प्रेमिका समेत तीन दोषियों को 10 साल की जेल

देशभर में चर्चित रहे 8 साल के जैन धर्म के मासूम का जबरन धर्म परिवर्तन और खतना करने के मामले में इंदौर की जिला कोर्ट ने बुधवार को फैसला सुनाते हुए प्रेमी , प्रेमिका सहित तीन आरोपियों को 10-10 साल की सजा और 5-5 हजार का अर्थदंड की सजा सुनाई है।

पूरा मामला 2003 का है जहां एक प्रेमिका प्रार्थना और प्रेमी इलयास एहमद द्वारा जैन धर्म के नाबालिग बच्चे का अपहरण कर जबरन उसकी खतना कर मुस्लिम बनाया जा रहा था वही जांच के बाद इंदौर की खजराना पुलिस ने प्रेमिका प्रार्थना शिवहरे और उसके बॉय फ्रेंड इलियास एहमद निवासी खजराना और मोहम्मद जफर अली, निवासी शाजापुर को धारा 420, 467, 468,471 व धारा 5 धार्मिक स्वतंत्रता अध्यादेश 2020 के तहत गिरफ्तार किया था। दो साल कोर्ट में चले केस के बाद बुधवार को नवम अपर सत्र न्यायाधीश जितेंद्र सिंह कुशवाह ने इस मामले में फैसला सुनाते हुए प्रेमिका प्रार्थना और इलयास एहमद को दस दस साल की सजा और 5 हजार रुपए के अर्थदंड की सजा सुनाई है

वीओ
संभवतः यह प्रदेश का पहला मामला है जहां मुस्लिम द्वारा धर्म परिवर्तन कराया जा रहा जिसमें सजा हुई है वही इस मामले में पूर्व में नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजय वर्गीय ने भी ट्वीट कर मुख्यमंत्री से आरोपियों पर रासुका लगाने की मांग भी की थी.

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