GST 2.0 Guide: पुराने सामान पर पुराना GST लगाने पर कहां और कैसे करें शिकायत, जानें पूरी प्रोसेस  

GST 2.0 Guide: भारत में टैक्स सिस्टम को और पारदर्शी बनाने के लिए सरकार ने GST 2.0 लागू किया है। यह नया वर्ज़न ग्राहकों और व्यापारियों दोनों के लिए टैक्स चुकाने और समझने की प्रोसेस को आसान बनाने के उद्देश्य से लाया गया है।

हालांकि, आम ग्राहकों के मन में अक्सर यह सवाल उठता है कि वे जिस प्रोडक्ट या सर्विस पर टैक्स दे रहे हैं, वह नए GST रेट्स के अनुसार है या पुराने रेट्स के आधार पर।

जानकारी की कमी का फायदा उठाकर कई बार दुकानदार या व्यापारी गलत टैक्स वसूल सकते हैं। ऐसे में ज़रूरी है कि ग्राहक खुद जागरूक रहें और सही तरीके से पहचान सकें कि बिल या प्रोडक्ट पर नया GST 2.0 लागू है या नहीं।

GST 2.0 क्या है?

  • GST 2.0 टैक्स सिस्टम का अपग्रेडेड वर्ज़न है।
  • इसमें रेट्स में बदलाव (कुछ कैटेगरीज पर कम या ज़्यादा टैक्स) किए गए हैं।
  • कस्टमर्स के लिए ट्रांसपेरेंसी और डिजिटल वेरिफिकेशन को बढ़ावा दिया गया है।
  • बिलिंग सिस्टम को इस तरह डिज़ाइन किया गया है कि टैक्स की सही दर और HSN कोड साफ दिखाई दें।

कैसे जाने कि वह नया GST दे रहा है या पुराना?

  1. बिल पर रेट (%) देखें – जैसे 5%, 12%, 18% या 28%।

अगर हाल ही में बदलाव हुआ है और बिल पर वही नया रेट दिख रहा है, तो समझिए नया GST लागू है।

  • HSN कोड चेक करें- हर प्रोडक्ट का एक HSN कोड होता है। उसी के आधार पर सही GST रेट तय होता है।
  • कुल टैक्स राशि मिलाएं- बेस प्राइस और टैक्स अमाउंट को मिलाकर देखें कि % सही बैठ रहा है या नहीं।

नए GST को बिल पर कैसे पहचानें?

  • टैक्स हेडिंग (CGST, SGST, IGST)- बिल पर साफ अलग-अलग टैक्स दिखेगा।
  • रेट में बदलाव- अगर सरकार ने किसी प्रोडक्ट का GST घटाया है और बिल में वही नया % दर्ज है, तो नया GST लागू है।
  • RERA- जैसा पारदर्शी पैटर्न- अब कई POS मशीन और ऑनलाइन बिलिंग सिस्टम अपने-आप अपडेट हो जाते हैं, इसलिए बिल पर सही रेट दिखना चाहिए।

बिना बिल के कैसे पहचानें?

  1. पैक्ड प्रोडक्ट देखें- MRP पर अक्सर “Inclusive of all taxes” लिखा होता है। अगर कंपनियों ने नया GST लागू किया है, तो MRP अपडेट होकर मार्केट में आएगी।
  2. GST Rate Finder का इस्तेमाल करें-
  • CBIC की आधिकारिक वेबसाइट cbic-gst.gov.in पर “GST Rate Finder” अवेलेबल हैं।
  • मोबाइल पर भी “GST Rate Finder App” डाउनलोड करके प्रोडक्ट कैटेगरी डालकर पता कर सकते हैं।
  1. HSN कोड सर्च करें- प्रोडक्ट का HSN कोड ऑनलाइन डालें और चेक करें कि उस पर कौन सा रेट लागू है।
  2. मार्केट प्राइस तुलना- अगर हाल ही में किसी प्रोडक्ट की कीमत अचानक बदली है, तो संभव है नया GST लागू हुआ हो।

क्या करें?

  1. बिल ज़रूर लें – बिना बिल लिए शिकायत करना मुश्किल होता है।
  2. दुकानदार से लिखित में स्पष्टता माँगें – कौन सा HSN कोड और रेट लगाया है।
  3. तुरंत सबूत सुरक्षित करें – बिल, पैकिंग, प्रोडक्ट की फोटो रखें।

यहां करें शिकायत

  • अगर दुकानदार नए रेट का लाभ कस्टमर्स तक नहीं पहुंचा रहा, तो शिकायत कर सकते हैं।
  • वेबसाइट: naa.gov.in

GST हेल्पलाइन / CBIC

  • CBIC GST Portal पर “Lodge Complaint” ऑप्शन है।
  • हेल्पडेस्क ईमेल: [email protected]

कंज्यूमर हेल्पलाइन (NCH)

  • नंबर: 1800-11-4000 या 14404
  • WhatsApp: 8800001915
  • वेबसाइट: consumerhelpline.gov.in

स्थानीय कर विभाग (Commercial Tax Office)

  • अपने ज़िले/राज्य के GST ऑफिस में लिखित शिकायत दर्ज करवा सकते हैं।

GST 2.0: नए और पुराने रेट्स की लिस्ट

फूड और डेयरी प्रोडक्ट्स

  • रोटी, परांठा, खाखरा, चेना, पनीर, सभी इंडियन ब्रेड्स → 5% से घटकर 0%
  • पैकेज्ड फूड (नमकीन, भुजिया, सॉसेज, पास्ता, कॉर्नफ्लेक्स, बटर, घी) → 12% से घटकर 5%
  • UHT मिल्क (अल्ट्रा हाई टेम्परेचर मिल्क) → 5% से घटकर 0%
  • आइसक्रीम → 18% से घटकर 5%

हाउसहोल्ड और पर्सनल केयर आइटम्स

  • हेयर ऑयल, टॉयलेट सोप, शैंपू, टूथपेस्ट, टूथब्रश → 18% से घटकर 5%
  • टेबलवेयर, किचनवेयर, हाउसहोल्ड आर्टिकल्स → 12–18% से घटकर 5%
  • बिस्किट, पैकेज्ड ब्रेड → 12% से घटकर 5%

इलेक्ट्रॉनिक्स और अप्लायंसेज

  • टीवी (32 इंच से ऊपर), फ्रिज, वॉशिंग मशीन, डिशवॉशर, AC → 28% से घटकर 18%
  • मोबाइल फोन, छोटे इलेक्ट्रॉनिक्स → 18% (कोई बदलाव नहीं)
  • सोलर सॉल्यूशंस और पावर बैकअप → 12–28% से घटकर 5–18%

ऑटोमोबाइल्स और ट्रांसपोर्ट

  • छोटी कारें, मोटरसाइकिल (<350cc), थ्री-व्हीलर्स → 28% से घटकर 18%
  • बसें, ट्रक, एम्बुलेंस → 28% से घटकर 18%
  • बाइसाइकिल → 12% से घटकर 5%
  • ऑटो पार्ट्स → विभिन्न रेट्स से बदलकर यूनिफॉर्म 18%

हेल्थकेयर और इंश्योरेंस

  • हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम → 18% से घटकर 0%
  • 33 लाइफ-सेविंग दवाएं (कैंसर, रेयर डिजीज) → 12% से घटकर 0%
  • स्पेक्टेकल्स, गॉगल्स (विजन करेक्शन) → 28% से घटकर 5%

एग्रीकल्चर और अन्य

  • कृषि उपकरण (स्प्रिंकलर, ड्रिप इरिगेशन, हार्वेस्टिंग मशीनरी) → 12% से घटकर 5%
  • होटल रूम्स (₹7,500 तक टैरिफ) → 12% से घटकर 5%
  • एजुकेशन सर्विसेज → 18% से घटकर 0%
  • स्टेशनरी (पेंसिल, इरेज़र, एक्सरसाइज बुक्स) → 12–18% से घटकर 0%

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