GST Council Meeting: नई दिल्ली में 3 और 4 सितंबर को आयोजित जीएसटी काउंसिल की 56वीं बैठक के पहले दिन कई बड़े फैसले लिए गए।
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में मौजूदा 12% और 18% टैक्स स्लैब को हटाने का निर्णय लिया गया। इसके बाद अब केवल दो टैक्स स्लैब 5% और 18% लागू होंगे।
फुटवियर और कपड़ों पर मिलेगी राहत
काउंसिल ने आम जनता को राहत देते हुए फुटवियर और कपड़ों पर टैक्स सीमा बढ़ा दी है। अब 2,500 रुपये तक के फुटवियर और कपड़ों पर केवल 5% जीएसटी लगेगा।
पहले यह सीमा 1,000 रुपये तक ही थी। वहीं, 1,000 रुपये से ऊपर के सामान पर 12% जीएसटी लगता था, जिसे अब खत्म कर दिया गया है।
इंश्योरेंस और दवाओं पर विचार
खबरों के मुताबिक, बैठक में वरिष्ठ नागरिकों के लिए स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम को जीएसटी से मुक्त करने पर चर्चा हुई। इसके अलावा, जीवन रक्षक दवाओं पर टैक्स दरों में कटौती का भी प्रस्ताव रखा गया है।
साथ ही, इंश्योरेंस प्रीमियम को 5% स्लैब में शामिल करने की तैयारी की जा रही है।
जम्मू-कश्मीर के सीएम की चिंता
बैठक के दौरान जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने चिंता जताई कि प्रस्तावित जीएसटी सुधारों से केंद्र शासित प्रदेश की आय में 10-12% तक की गिरावट आ सकती है।
उन्होंने बताया कि पहलगाम आतंकी हमले के बाद पर्यटन, परिवहन, निर्माण और ऑटोमोबाइल जैसे प्रमुख सेक्टर प्रभावित हुए हैं, जिससे प्रदेश की आय “ढह” गई है। इस स्थिति में जम्मू-कश्मीर को वित्तीय संकट का सामना करना पड़ सकता है।
MSME और स्टार्टअप्स के लिए बड़ी राहत
काउंसिल ने MSME और स्टार्टअप्स के लिए भी एक अहम निर्णय लिया है। अब जीएसटी रजिस्ट्रेशन का समय 30 दिन से घटाकर सिर्फ 3 दिन कर दिया गया है।
इसके अलावा एक्सपोटर्स को जीएसटी रिफंड ऑटोमेटिक रूप से मिलेगा, जिससे उनके काम में तेजी और पारदर्शिता आएगी।
इन चीजों पर कम होगा GST
श्रेणी / वस्तु | पहले का टैक्स | नया टैक्स | राहत |
---|---|---|---|
टूथपेस्ट, साबुन, शैंपू, हेयर ऑयल, ब्रश, किचनवेयर | 12%–18% | 5% | रोज़मर्रा की चीज़ें सस्ती |
कपड़े और फुटवियर (₹2,500 तक) | 12% (₹1,000 से ऊपर) | 5% | पहले सीमा ₹1,000 थी, अब बढ़ी |
UHT दूध, पनीर, रोटी, पराठा | 5%–12% | 0% | अब पूरी तरह टैक्स-फ्री |
नमकीन, नूडल्स, जाम, कॉफी, चॉकलेट, बटर, घी | 12%–18% | 5% | खाने-पीने की चीज़ें सस्ती |
जीवन रक्षक दवाएँ (33 दवाएँ) | 5%–12% | 0% | कैंसर व गंभीर बीमारियों की दवाएँ टैक्स-फ्री |
स्वास्थ्य और जीवन बीमा प्रीमियम | 18% | 0% | अब जीएसटी पूरी तरह हटाया गया |
उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स (AC, TV >32″, डिशवॉशर) | 28% | 18% | घरेलू इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स सस्ते |
वाहन (कारें, 350cc तक बाइक, बस, ट्रक, ऑटो पार्ट्स) | 28% | 18% | ट्रांसपोर्ट सेक्टर को राहत |
कृषि उपकरण और खेती से जुड़ी मशीनें | 12% | 5% | किसानों के लिए राहत |