High Court order: “प्रदेश के सभी थानों में 4 हफ्ते में लगाए जाएं सीसीटीवी”, हाई कोर्ट का बड़ा आदेश

इंदौर। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने बड़ा आदेश जारी कर प्रदेश के सभी थानों में चार हफ्ते में सीसीटीवी कैमरे लगाने का आदेश दिया है। जिसकी रिकॉर्डिंग कम से कम एक महीने तक सहेजकर रखी जाएगी। इसके साथ ही पुलिस के खिलाफ शिकायत आने पर उसका चार हफ्ते में निराकरण अनिवार्य रूप से किया जाए। हाईकोर्ट ने प्रदेश सरकार को भी कहा कि वो पांच हफ्ते में यह बताए कि आदेश के पालन में क्या किया गया।(High Court order)

‘फ्लाईओवर की उपयोगिता जांचना जरूरी’

साथ ही हाई कोर्ट ने कहा कि बीआरटीएस पर फ्लाईओवर बन रहे हैं। ऐसे में इसकी उपयोगिता जांचना जरूरी है। इस टिप्पणी के साथ हाई कोर्ट ने बीआरटीएस की उपयोगिता जांचने के लिए उच्च स्तरीय कमेटी गठित कर दी है। कमेटी को 8 सप्ताह में रिपोर्ट सौंपना है।(High Court order)

‘बीआरटीएस को लेकर हाई कोर्ट में चल रहीं दो याचिकाएं’

दरअसल, बीआरटीएस को लेकर हाई कोर्ट में दो जनहित याचिकाएं चल रही हैं। एक में इस प्रोजेक्ट को गलत बताया गया है तो दूसरी में इसे तोड़ने की मांग की गई है। कहा है कि बीआरटीएस में सड़क का एक बड़ा हिस्सा जा रहा है जबकि इस प्रोजेक्ट का लाभ सिर्फ दो फीसदी जनता को मिल रहा है।ऐसे में इसे समाप्त किया जाए।(High Court order)

कोर्ट ने उच्च स्तरीय कमेटी का किया गठन

पिछली सुनवाई पर याचिकाकर्ता किशोर कोडवानी ने कोर्ट के समक्ष तर्क रखा था कि बीआरटीएस के ऊपर फ्लाईओवर निर्माण किया जाना है। निर्माण के दौरान बीआरटीएस पर यातायात पूरी तरह से बंद रखना पडेगा।(High Court order)

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फ्लाईओवर के निर्माण के बाद इसकी उपयोगिता भी समाप्त हो जाएगी। ऐसे में बीआरटीएस को तोड़ने का आदेश दिया जाए। इस पर कोर्ट ने उच्च स्तरीय कमेटी गठित करने के आदेश दिए थे।

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