रायपुर। छोटे और लघु उद्योगों को केंद्र सरकार द्वारा अब मुद्रा लोन की सीमा को बढ़ाकर 20 लाख रुपए कर दिया गया है। अभी तक मुद्रा लोन की सीमा 10 लाख थी। इसमें उन्हीं लोगों को 20 लाख का लोन मिलेगा, जिन्होंने पहले 10 लाख का लोन लेकर चुका दिया है। केंद्रीय बजट में इसका प्रावधान भी किया गया है।(Mudra Loan)
‘किसी भी बैंक की नजदीकी शाखा से लिया जा सकता है’
प्रधानमंत्री मुद्रा लोन के अंतर्गत मुद्रा लोन किसी भी बैंक, एनबीएफसी, एमएफआई आदि की नजदीकी शाखा कार्यालय से लिया जा सकता है। साथ ही उद्यमीमित्र पोर्टल पर भी आवेदन किया जा सकता है।(Mudra Loan)
लोन जारी करने की बनाई जा रही नई व्यवस्था
इतना ही नहीं बैंक लोन जारी करने के लिए नई व्यवस्था भी बनाई जा रही है। वहीं अब खरीदारों को भी ट्रेडर्स प्लेटफॉर्म में शामिल करने की कोशिश की जा रही है। इसके तहत कारोबार की सीमा 500 करोड़ से घटाकर 250 करोड़ किया जाएगा। उरला इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के अध्यक्ष अश्विन गर्ग ने बताया कि इन योजनाओं से छोटे और लघु उद्यमियों को काफी राहत मिलेगी। साथ ही एमएसएमई की रफ्तार भी बढ़ेगी।(Mudra Loan)
छोटे और लघु उद्योगों को मिलेगी राहत
एमएसएमई के क्षेत्र में उद्यमियों को प्रोत्साहित करने के लिए वित्तीय सहायता भी दी जाएगी। इसके तहत 50 मल्टी प्रोडक्ट फूड इरिडिएशन यूनिट स्थापित करना होगा। उद्यमियों का कहना है कि इससे छोटे और लघु उद्योगों को काफी राहत मिलेगी।(Mudra Loan)
45 दिन में करना होगा भुगतान
आयकर अधिनियम की धारा 43 बी(एच) के मुताबिक अगर कोई बड़ी कंपनी किसी एमएसएमई को समय पर भुगतान नहीं करती है, तो लिखित समझौते के मामले में 45 दिनों के भीतर तो वह उस खर्च को अपनी कर योग्य आय से नहीं घटा सकेगा। यानि वह राशि उसके आय में जोड़ी जाएगी।(Mudra Loan)
1 सितंबर से बदलेगा जीएसटी का नियम
एक सितंबर से जीएसटी करदाताओं के लिए नया नियम लागू हो जाएगा। नए नियम के तहत करदाताओं को पंजीकरण मिलने के 30 दिनों के भीतर अपने वैध बैंक खाते का विवरण जीएसटी पोर्टल में अपलोड करना होगा। अगर करदाताओं ने ऐसा नहीं किया तो करदाता जीएसटीआर-1 फॉर्म नहीं भर पाएंगे।(Mudra Loan)
‘जीएसटी चोरों पर लगेगी लगाम’
जीएसटी अधिकारियों का कहना है कि इस नियम को लागू करने के पीछे मुख्य उद्देश्य यही है कि जीएसटी चोरों पर लगाम कसी जा सके। अभी जीएसटी द्वारा कर चोरों को पकड़ने के लिए विशेष अभियान भी चलाया जा रहा है।(Mudra Loan)
सात महीने में जीएसटी विभाग ने पकड़ी 300 करोड़ की टैक्स चोरी
जीएसटीएन ने पिछले सप्ताह इस संबंध में एडवाइजरी करते हुए जीएसटी के नियम 10ए के मुताबिक करदाता को पंजीकरण की तारीख से 30 दिन के भीतर वैध खाते का विवरण देना अनिवार्य किया है। बीते सात महीनों में प्रदेश में जीएसटी विभाग द्वारा 300 करोड़ से ज्यादा की टैक्स चोरी पकड़ी है।(Mudra Loan)
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इसके साथ ही करीब 17 आरोपियों को गिरफ्तार भी किया जा चुका है। टैक्स चोरों को पकड़ने के लिए विशेष अभियान भी चलाया जा रहा है,जो 15 अक्टूबर तक चलेगा। यह अभियान फर्जी फर्म बनाकर टैक्स चोरी करने वालों के साथ ही नियमों के पालन में लापरवाही करने वाले करदाताओं के खिलाफ भी है।