Supreme Court On Stray Dogs: आवारा कुत्तों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने अहम फैसला सुनाया है।
जस्टिस विक्रम नाथ की अध्यक्षता में तीन जजों की पीठ ने कहा कि आवारा कुत्तों को शेल्टर होम में रखना सही समाधान नहीं है।
इसके बजाय नसबंदी और टीकाकरण ही इसका स्थायी हल है।
शेल्टर होम में नहीं रखे जाएंगे आवारा कुत्ते
अदालत ने 11 अगस्त के उस आदेश पर रोक लगा दी है, जिसमें सभी आवारा कुत्तों को पकड़कर शेल्टर होम में रखने का निर्देश दिया गया था।
कोर्ट ने स्पष्ट किया कि पहले से शेल्टर होम में भेजे गए कुत्तों को भी तुरंत छोड़ा जाए।
हालांकि, बीमार और आक्रामक कुत्तों को अपवाद स्वरूप शेल्टर होम में रखा जाएगा।
बाकी सभी कुत्तों को नसबंदी और टीकाकरण के बाद छोड़ा जाना अनिवार्य होगा।
राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को नोटिस
सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को इस फैसले पर अमल करने के लिए नोटिस जारी किया है।
अदालत ने कहा कि हर नगरपालिका क्षेत्र में इसके लिए जरूरी व्यवस्था की जाए।
कुत्तों को खिलाने के लिए तय स्थान
कोर्ट ने यह भी कहा कि अब आवारा कुत्तों को सार्वजनिक स्थानों पर खाना खिलाने की अनुमति नहीं होगी।
हर नगरपालिका क्षेत्र में कुत्तों को खिलाने के लिए अलग से निर्धारित जगह बनाई जाएगी।
अगर कोई व्यक्ति इन निर्धारित स्थानों के बाहर कुत्तों को खिलाते हुए पाया गया तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।