Vehicles New Rule: कंद्र सरकार ने 20 साल या उससे ज्यादा पुराने वाहनों को चलाने की अनुमति दे दी है। हालांकि इसके लिए वाहन मालिकों को अब पहले से कहीं ज्यादा रजिस्ट्रेशन नवीनीकरण शुल्क देना होगा।
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (MoRTH) ने इसके लिए एक नया नोटिफिकेशन जारी किया है। यह नियम दिल्ली-एनसीआर में लागू नहीं होगा क्योंकि यहां पहले से ही 15 साल पुराने वाहनों के संचालन पर प्रतिबंध है।
नियमों में बदलाव: फरवरी में ड्राफ्ट, अगस्त में मंजूरी मिली
सरकार ने केंद्रीय मोटर वाहन नियम, 1989 में संशोधन किया है। इसका ड्राफ्ट फरवरी 2025 में जारी किया गया था और सभी संबंधित पक्षों से आपत्तियां मांगी गई थीं।
इसके बाद 21 अगस्त 2025 को इसे अंतिम रूप दे दिया गया। अब यह नियम जल्द ही सरकारी गजट में प्रकाशित होने के बाद लागू हो जाएंगे।
क्या है इसक मक्सद?
सरकार का उद्देश्य यह है कि लोग 20 साल से ज्यादा पुराने वाहनों को रखने से बचें। इसलिए नवीनीकरण शुल्क को काफी बढ़ा दिया गया है, ताकि लोग पुराने वाहनों को हटाकर नए और कम प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों को अपनाएं।
क्या होगा नया शुल्क?
- 20 साल से पुराने हल्के मोटर वाहन (LMV) – नवीनीकरण शुल्क अब 5,000 रुपये से बढ़ाकर 10,000 रुपये कर दिया गया है।
- मोटरसाइकिल – शुल्क 1,000 रुपये से बढ़ाकर 2,000 रुपये।
- तिपहिया और क्वाड्रिसाइकिल – शुल्क 3,500 रुपये से बढ़ाकर 5,000 रुपये।
- आयातित दोपहिया या तिपहिया वाहन – नवीनीकरण शुल्क 20,000 रुपये।
- आयातित चार पहिया वाहन या उससे अधिक – नवीनीकरण शुल्क 80,000 रुपये।
दिल्ली-एनसीआर को क्यों छूट?
दिल्ली और एनसीआर क्षेत्र में पहले से ही 15 साल पुराने पेट्रोल वाहनों और 10 साल पुराने डीजल वाहनों पर रोक है। इस महीने की शुरुआत में सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि ऐसे वाहनों के मालिकों के खिलाफ जबरन कार्रवाई न की जाए। साथ ही कोर्ट ने सुझाव दिया कि वाहन की उम्र की बजाय उसके वास्तविक उपयोग को भी ध्यान में रखा जाए।
पहले भी बढ़े थे शुल्क
यह पहली बार नहीं है जब नवीनीकरण शुल्क बढ़ाया गया है। इससे पहले अक्टूबर 2021 में भी मोटरसाइकिल, तिपहिया वाहन और कारों के पंजीकरण शुल्क में वृद्धि की गई थी।